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बलियाः बिजली विभाग में अधिशासी अभियंता, SDO और JE के खिलाफ केस दर्ज

बलिया के बिजली विभाग में अधिशासी अभियंता, एसडीओ और जेई के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के मुताबिक नरहीं थाना क्षेत्र के कोठियां निवासी मानती देवी ने कोर्ट में धारा 156 (3) के तहत वाद दाखिल किया था। उसने बताया कि तीन जुलाई 2022 को सुबह करीब साढ़े 9 बजे मेरे पति रामचंद्र उर्फ भूषण राजभर खेत में काम करने के लिए जा रहे थे, इसी बीच रास्ते में बिजली के तार की चपेट में आकर उनकी मौत हो गई।

मानती देवी ने बताया कि बिजली विभाग की ओर से तार के नीचे जाली नहीं लगाने के चलते ये हादसा हुआ। इस प्रकरण में कोर्ट ने नरहीं पुलिस को केस दर्ज कर जांच करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद पुलिस ने अधिशासी अभियंता मनीष कुमार अग्रवाल, सहायक अभियंता विपिन सिंह व एसडीओ (सब डिविजन, बसंतपुर, सोहांव) हरिओम गुप्ता के खिलाफ धारा 304ए आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

 

Rashi Srivastav

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