बलिया : कोरोना के बढ़ते संक्रमण और मद्रास हाईकोर्ट की कड़ी फटकार के बाद चुनाव आयोग अब मतगणना और जीत पर होने वाले जश्न को लेकर काफी सख्त हो गया है. दो मई को होने वाली मतगणना के पहले आयोग ने सख्त आदेश जारी करते हुए कहा कि उम्मीदवारों और उनके एजेंटों के लिए मतगणना केंद्रों में प्रवेश करने के पहले आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट या पूर्ण टीकाकरण रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य है.
निर्देशों के मुताबिक कोविड जांच रिपोर्ट मतगणना वाले दिन यानी दो मई से 72 घंटे पूर्व की ही होनी चाहिए। जिला प्रशासन ने भी इस बात की पुष्टि की है. एडीएम रामआसरे ने बलिया खबर से एक सवाल के जवाब में बताया कि कोरोना के नियम सब पर लागूं होंगे चाहे वो विधानसभा हो या पंचायत चुनाव मतगणना केंद्रों में प्रवेश करने के पहले आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य है.
बता दें की पंचायत चुनाव की मतगणना में अभिकर्ताओं और प्रत्याशियों के कोविड रिपोर्ट के बिना प्रवेश वर्जित होने की खबर सामने आने के बाद जनपद में कोरोना की जांच के लिए नमूना लिए जाने का रिकार्ड गढ़ गया है.
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