बलिया में आगामी विधानसभा चुनाव और होली-महाशिवरात्रि के पर्व को ध्यान में रखते हुए दो माह के लिए धारा 144 लागू है। ऐसे में कई तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध लागू है। जिनकी जानकारी जिला मजिस्ट्रेट इंद्र विक्रम सिंह ने दी।
डीएम ने बाया कि रात 10 के बाद से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार की रैली, जनसभा, नुक्कड़ सभा या किसी भी सार्वजनिक सड़क अथवा गोल चक्कर या सार्वजनिक गली या रोड के किनारे आयोजित नहीं की जा सकेगी।
साथ ही सभी राजनैतिक पार्टियों सुबह 6 से लेकर रात 10 बजे तक कोविड गाइडलाइन्स का पालन करते हुए ही चुनाव प्रचार कर सकेंगे। अगर कोई भी उक्त गाइडलाइन का उल्लंघन करता पाया गया तो उनके खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा-188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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