बलिया में कोर्ट ने दहेज के लिए हत्या करने के आरोप में 3 आरोपियों को दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई साथ ही 20 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय हरिश्चंद्र की अदालत ने फैसला सुनाया है।
दरअसल वादिनी ने आवेदन दिया था कि युवती रोजी खातून की शादी साल 2015 में इमरान शाह पुत्र कुर्बान अली निवासी सेमरी रामपुर थाना बांसडीह के साथ हुई थी। अपनी हैसियत के मुताबिक दान दहेज दिया था। लड़की को एक बेटा पैदा हुआ। ससुराल में लड़की को उसके पति और सास-ससुर दहेज के लिए मारते पीटते थे और बाइक की मांग करते थे।
5 अप्रैल 2017 को युवती की हत्या कर दी गई। इस मामले में थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचक ने कोर्ट में इमरान शाह, शाहनाज, कुर्बान पर आरोप लगाया। कोर्ट ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए मुकदमें का विचार करना शुरू किया। अभियोजन की तरफ से पेश सभी साक्ष्यों को देखने और अभियोजन की तरफ से सुधीर कुमार मिश्रा सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को दोषी पाया।
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