बलिया डेस्क : बलिया की कोतवाली पुलिस ने राइफल के कारतूस की बिक्री में हेराफेरी और जालसाजी के आरोप में एक हथियार विक्रेता के साथ उसके भाई को शुक्रवार की शाम गिरफ्तार किया। वहीं, शहर कोतवाली प्रभारी बाल मुकुंद मिश्र की तहरीर पर थाना क्षेत्र के लोहा पट्टी मोहल्ले के शस्त्र विक्रेता सेराज आलम और उसके भाई मेराज आलम के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।
तहरीर के अनुसार, दुबहर थाना क्षेत्र के डुमरी गांव निवासी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से अवकाश प्राप्त मैनेजर सिंह के पास राइफल (315 बोर) का शस्त्र लाइसेंस है। विक्रेता ने इन्हें पिछली 27 अगस्त, 28 अगस्त और एक सितंबर 2020 को प्रतिदिन 50-50 कारतूस देने की जानकारी दी थी, लेकिन पुलिस अधिकारियों की जांच में यह पाया गया कि शस्त्र विक्रेता ने सिंह को केवल 10 कारतूस ही दिए।
वहीं, उनका लाइसेंस लेकर उस पर अवैध तरीके से 150 कारतूस देने की जानकारी प्रविष्ट की। इस बाबत अपर पुलिस अधीक्षक संजय यादव ने बताया कि दोनों आरोपियों को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया है और शनिवार को जेल भेज दिया।
एएसपी ने बताया कि पिछले दिनों शस्त्र लाइसेंस पर 100 से अधिक कारतूस लेने वाले मामले की जांच कराई गई। जिसमें पाया गया कि शस्त्र विक्रेता ने मैनेजर सिंह को सिर्फ 10 कारतूस देकर 140 कारतूस अनधिकृत रूप से किसी और को बेच दिया है। मैनेजर सिंह ने पुलिस को केवल 10 ही कारतूस मिलने की जानकारी दी थी।
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