बलिया डेस्क : उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग ने राज्य में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर एक गाइडलाइन जारी कर ये बताया है कि कौन-कौन लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक़, जो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते, उनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा बहू, किसान मित्र, शिक्षा मित्र, रोजगार सेव संग पंचायतों व नगर निकायों में मानदेय प्राप्त कर्मी शामिल हैं।
आयोग के निर्देश के मुताबिक़, जिन लोगों पर प्रतिबंध लगाया गया है अगर वो नामांकन भरते भी हैं तो नामांकन पत्रों की जांच के समय उनका नामांकन रद कर दिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को आदेश जारी कर इसकी जानकारी दी है। प्रशासन ने आयोग के निर्देशों को संबंधित विभागों तक पहुंचा दिया है।
चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर प्रतिबंधित लोगों की सूची संबंधित ब्लॉक मुख्यालयों को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में किन्नरों को रियायत दी गई है। वह पुरिष या महिला सीट से अपनी पसंद के हिसाब से चुनाव लड़ सकते हैं। आयोग ने ये फैसला निर्वाचन नियमावली में दर्ज रिट याचिका (सिविल) संख्या 400-2012 नेशनल लिगल सर्विसेज अथारटी बनाम भारत संघ व अन्य ने माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वार 15 अप्रैल 2014 पारित आदेश के आधार पर लिया है।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। जिसका पालन प्रशासन द्वारा कराया जा रहा है।
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