बलिया

बलिया में अतिक्रमण के ख़िलाफ़ चलेगा महाभियान, प्रशासन ने बनाई योजना

शासन के आदेशानुसार और बलिया जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार के निर्देश पर जनपद के समस्त नगर निकायों में सार्वजनिक मार्ग, अवैध टैक्सी स्टैंड, सड़क के किनारे अनाधिकृत कब्जा व अवैध निर्माणों आदि को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। ये अभियान 6 दिसंबर से शुरू होगा।

मुख्य राजस्व अधिकारी त्रिभुवन ने जानकारी देते हुए बताया कि समस्त अधिशासी अधिकारी अपने निकायों में दिनांक 5 दिसंबर और 6 दिसंबर 2024 को माइक/लाउडस्पीकर के माध्यम से एनाउंस कराने के साथ अवैध अतिक्रमण हटाये जाने वाले कार्यों को सुनिश्चित करते हुए व्यापार मंडल आदि से भी वार्ता करना सुनिश्चित करेंगे,ताकि अवैध अतिक्रमण हटाए जाने के लिए आम लोगों का सहयोग मिल सके।

जनपद के समस्त निकायों के अधिशासी अधिकारियों को निम्नवत् निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके तहत नगर पालिका अधिनियम-1916 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत नगर पालिका/नगर पंचायत की सड़कों पर अवैध अतिक्रमण हटाया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस धारा के अंतर्गत बगैर नोटिस दिए हुए भी अवैध कब्जेदारो को तथा सड़क पर किए गए अवैध कब्जे व निर्माण को तोड़ा भी जा सकता है।

इसके अलावा समस्त अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया गया कि अपने-अपने निकायों में पुलिस प्रशासन के साथ संयुक्त रूप से अभियान चलाकर कब्जा एवं अतिक्रमण को कब्जा और‘‘फॉलो अप एक्शन’’ में यह सुनिश्चित किया जाए की एक बार अतिक्रमण हटाए जाने के पश्चात पुनः खोखे, गुमटी व अन्य अतिक्रमण न होने पर इस संबंध में निकाय के अधिशासी अधिकारी द्वारा पहल किया जाए जो मार्ग के रख-रखाव के लिए उत्तरदायी है।

सड़क पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत समस्त निकायों द्वारा नियमानुसार ‘‘प्रति दिवस’’ की दर से अर्थ दंड लगाया जाए। नगर के चौराहों से 50 मीटर के ‘‘रेडियल डिस्टेंस’’ पर आसपास कोई अतिक्रमण न होने दिया जाए ताकि ट्रैफिक का ‘‘स्मूथ फ्लो’’ बना रहें। निकायों में जितना भी अवैध अतिक्रमण को हटाया जायेगा, उसपर पुनः अतिक्रमण न हो इसके लिए अधिशासी अधिकारी अपने निकाय क्षेत्र के पुलिस थाना से सहयोग लेकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।   

जनपद के समस्त अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि यदि अवैध अतिक्रमणधारियों द्वारा स्वयं अवैध अतिक्रमण को नही हटाया जाता है तो निकाय द्वारा उस अवैध अतिक्रमण को हटाते हुए शासन के अवैध अतिक्रमण हेतु जो दंड की व्यवस्था निर्धारित की गयी है, उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए विभिन्न धाराओं में 01 वर्ष से 05 वर्ष तक की कारावास के साथ-साथ अर्थदण्ड का भी प्रावधान है।

Rashi Srivastav

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