बलिया के उभांव थाना क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में कोर्ट ने 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही सभी आरोपियों पर 50-50 हजार का अर्थदंड लगाया है। साल 2014 की घटना पर सुनवाई करते हुए आठ साल बाद न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय अरुण कुमार ने अपना फैसला सुनाया।घटना उभांव थाना क्षेत्र की है। जहां 31 अगस्त 2014 को मऊ के बासतराव बेलौली निवासी बिंदेश्वरी तिवारी और उनका पुत्र परशुराम तिवारी अपने पट्टीदार गिरीश तिवारी की बहु के अंतिम संस्कार में उभांव के श्मशान घाट गए थे।
जहां लौटते वक्त आरोपियों ने दोनों को गोल मारकर मौत के घाट उतार दिया।पूरे मामले में बिंदेश्वरी तिवारी के पुत्र आनंद तिवारी ने उभांव थाने में धनंजय सिंह उर्फ बबलू सिंह, राजेश उर्फ चिंटू सिंह, अनूप सिंह व प्रवीण तिवारी उर्फ सोनू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान स्वामीनाथ तुरहा, संपूर्णानंद यादव तथा अरुण सिंह का नाम विवेचक द्वारा मुकदमे में शामिल किया गया। अभियोजन की तरफ से 12 गवाह प्रस्तुत किए गए।घटना के बाद करीब 8 सालों तक मामले की सुनवाई कोर्ट में चली।
जिसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त राजेश सिंह उर्फ चिन्टू सिंह, अनूप सिंह, प्रवीण तिवारी उर्फ सोनू , धनंजय सिंह निवासीगण वासतरॉव थाना मधुबन जनपद मऊ, संपूर्णानंद यादव उर्फ बुआ निवासी कघरापुर थाना मधुबन जनपद मऊ तथा स्वामीनाथ तुरहा निवासी वेलौकी थाना मधुबन जनपद मऊ को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। वहीं साजिश के आरोपी अरुण सिंह के खिलाफ दोषसिद्ध न होने पर दोषमुक्त कर दिया।
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