मकान ध्वस्त करने के मामले में बलिया एसपी समेत 5 अधिकारियों को हाईकोर्ट ने किया तलब

बलियाः रसड़ा में एक व्यक्ति के मकान को ध्वस्त करने के मामले में हाईकोर्ट ने बलिया एसपी समेत पांच अधिकारियों को कोर्ट में उपस्थित होने को कहा है। कोर्ट ने पांचों अधिकारियों से शपथपत्र दाखिल करने को कहा है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय की कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी मुहम्मद उस्मान, एसएचओ राकेश कुमार सिंह, उप निरीक्षक रविंद्र पटेल, नगर पंचायत रसड़ा के अधिशासी अधिकारी राजेंद्र प्रसाद को 22 जुलाई को तलब किया है। कोर्ट ने अधिकारियों व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होकर शपथपत्र दाखिस करने को कहा है।

जानकारी के मुताबिक रसड़ा निवासी मुहम्मद सईद को उनके मकान से निकालकर 22 जून को धवस्त कर दिया गया था। मामले में 23 जून को उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर पुलिस की इस कार्रवाई असांविधानिक बताया था। इस मामले में कोर्ट ने अधिकारियों को 22 जुलाई को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है।

पीड़ित की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप सिंह सेंगर ने बताया कि कानून किसी को भी यह अधिकार नहीं देता है कि वह किसी का मकान ध्वस्त करा दे। इसे बाद कोर्ट ने पांच अधिकारियों को तलब किया है।

Rashi Srivastav

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