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2014 में हुई नाबालिग की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

बलिया कोर्ट ने 15 वर्षीय किशोर की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 25 जून 2014 को हुई इस वारदात के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला दिया है।

जानकारी के मुताबिक 25 जून 2014 की रात बलिया जिले के गड़वार थाना क्षेत्र के विश्वनाथ इंटर कॉलेज के पास कक्षा 10 के छात्र सिद्धार्थ निवासी मल्हौवा मनियर की धोखे से बुलाकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सिद्धार्थ के चाचा उदय प्रताप सिंह की तहरीर पर सुभाष, कैलाश और श्रीकांत मुसहर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की हत्या की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

पुलिस ने जांच के बाद अदालत में सुभाष, कैलाश और श्रीकांत मुसहर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। अपर जिला जज गोविंद मोहन की अदालत ने सुनवाई के बाद तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

Rashi Srivastav

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