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बलिया में दुष्कर्म और हत्या के दोषी को सख्त सजा, न्यायालय ने दिया कड़ा संदेश

बलिया में एक बड़े अपराध मामले में न्यायालय ने दोषी अंचल राजभर को सख्त सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-1 की अदालत ने दुष्कर्म और हत्या के गंभीर आरोपों में उसे दोषी ठहराया और सजा का ऐलान किया। यह मामला थाना उभांव में दर्ज मुकदमा संख्या 05/2022 से संबंधित है।

अंचल राजभर, जो रामपुर कानूनगोयान का निवासी है, को अदालत ने हत्या के आरोप में आजीवन कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना की सजा दी। वहीं, दुष्कर्म के मामले में उसे 10 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना लगाने का आदेश दिया गया।

अदालत ने यह भी कहा कि यदि दोषी जुर्माना नहीं चुका पाता, तो उसे प्रत्येक अपराध के लिए 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह सजा उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत दी गई, जिसका संचालन पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह कर रहे थे।

अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी विजय शंकर पांडेय ने प्रभावी पैरवी की, जिससे यह फैसला संभव हो सका। यह सजा अपराधियों को एक कड़ा संदेश देती है और न्याय व्यवस्था में आम जनता के विश्वास को और मजबूती प्रदान करती है।

Rashi Srivastav

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