बलिया। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कृष्णकांत राय ने बताया है कि दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दंपति ने युवक के दिव्यांग होने की दशा में रुपये पन्द्रह हजार व युवती के दिव्यांग होने की दशा में रुपये बीस हजार तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रुपये पैतीस हजार की धनराशि निर्धारित है।
उन्होंने बताया कि शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो युवती की उम्र 18 वर्ष एवं 45 वर्ष से अधिक न हो, दंपत्ति में कोई आयकर दाता न हो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए, ऐसे दिव्यांग दंपति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो। दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत इच्छुक दिव्यांग वर्तमान वर्ष एवं वित्तीय वर्ष में संपन्न शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु ऑनलाइन www.divyangjan.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन फॉर्म भरते समय दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, आय, जाति प्रमाण पत्र, युवती का आयु प्रमाण पत्र (जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो) सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित खाता अधिवास का प्रमाण पत्र एवं युवक एवं युवती की आधार कार्ड की छायाप्रति, आदि अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र ऑनलाइन वेबसाइट पर करना अनिवार्य है, साथ ही ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंट एवं वांछित की हार्ड कॉपी संबंधित जनपद के जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के कार्यालय को प्राप्त कराये।
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