बलिया। जिले के समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि अनुसूचित जाति की उपजाति धोबी समाज के व्यक्तियों को लॉन्ड्री एवम ड्राई क्लीनिंग योजना तथा दुकान निर्माण योजना के तहत 10 हजार का अनुदान और ब्याजमुक्त ऋण की सुविधा दी जा रही है।
इन दोनों योजनाओं का लाभ नहीं गरीबी रेखा के नीचे वाले व्यक्ति को ही मिलेगा, जिसकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 46 हजार 80 रुपये व शहरी क्षेत्र में 56 हजार 460 रुपये हो।
उन्होंने बताया कि लॉन्ड्री व ड्राई क्लीनिंग योजना की कुल लागत क्रमशः 2 लाख 16 हजार व एक लाख रुपये है। इसमें 10 हजार का अनुदान तथा शेष धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दी जाएगी, जिसे पांच वर्षों में समान मासिक किस्तों में देना होगा। नगरीय क्षेत्रों में दुकान निर्माण के लिए लाभार्थी के पास स्वयं की भूमि होनी चाहिए।
लाभार्थी को निगम 78 हजार दुकान बनाने के लिए देगा। इसमें भी 10 हजार सब्सिडी मिलेगी और बाकी 68 हजार की धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में मिलेगी, जिसे 10 वर्षों में समान मासिक किस्तों में देना होगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय जाति व आय प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, आधार कार्ड, प्रोजेक्ट कास्ट तथा फोटो निर्धारित प्रारूप पर अपलोड करना होगा।
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