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बलिया में सरेआम चाचा-भतीजे की हत्या, लापरवाही बरतने पर एसपी ने 4 पुलिसकर्मियों किया सस्पेंड

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बलिया में दो परिवारों के बीच खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। खूनी संघर्ष में चाचा-भतीजे की सरेआम हत्या कर दी गई, जबकि एक महिला समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जिनका उपचार चल रहा है।

जानकारी के मुताबिक, घटना सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के भवानी मंदिर के पास की है। 60 वर्षीय मोतीचंद्र यादव अपने घर पर थे, तभी पड़ोसी पट्टीदार रामजीत यादव के परिवार के लोग लाठी-डंडा, कुल्हाड़ी जैसे हथियार लेकर पहुंच गया और हमला कर दिया। हमले में मोतीचंद्र, उनके चचेरे भाई 42 वर्षीय अनिल, 24 वर्षीय भतीजा पंकज और 55 वर्षीय गीता गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं अनिल की पत्नी चंद्रकला, 13 वर्षीय बेटी संजना और 10 वर्षीय बेटे शुभम को भी चोटें आईं हैं।

इस घटना के सामने आने के तुरंत बाद डीआईजी सुनील कुमार सिंह ने मौके का जायजा लिया। जांच में सामने आया कि पिछले सात महीने से चल रहे भूमि विवाद पर पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इस लापरवाही के चलते एसपी ओमवीर सिंह ने प्रशिक्षु एसआई सुमित सिंह, मुख्य आरक्षी सोहन सोनकर और आरक्षी विशनवीर चौधरी व विजय प्रकाश को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। साथ ही थाना प्रभारी विकासचंद्र पांडेय और पूर्व हल्का प्रभारी उप निरीक्षक धर्मवीर यादव के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।

पीड़ित परिवार ने बताया कि अदालत के स्थगन आदेश के बावजूद तत्कालीन थानाध्यक्ष विपक्षियों की मदद करते रहे। उन्होंने परिवार को धमकाया और पिछले दिसंबर में हुई मारपीट की घटना में भी कोई कठोर कार्रवाई नहीं की। डीआईजी ने इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर समय रहते दबंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई होती, तो यह स्थिति नहीं आती।

खरीद की घटना के बाद हरकत में आई पुलिस ने पीड़िता गीता देवी की तहरीर पर 11 नामजद सहित कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या, बलवा और संगठित अपराध सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

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बलिया में पॉक्सो केस पर बड़ा फैसला, दोषी को 25 साल की सजा और जुर्माना

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बलिया जनपद की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने एक संवेदनशील मामले में बड़ा निर्णय सुनाया है। पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-8 के विशेष न्यायाधीश ने आरोपी छोटू सिंह को गंभीर अपराध का दोषी मानते हुए 25 वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी बलिया जिले के चितबड़ागांव थाना क्षेत्र स्थित विशुनपुरा सुजायत गांव का निवासी है।

कोर्ट ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) के अंतर्गत दोषी पाते हुए ₹50,000 के जुर्माने के साथ 25 वर्ष का कठोर कारावास सुनाया है। जुर्माना न चुकाने की स्थिति में उसे 6 महीने की अतिरिक्त कैद भी भुगतनी होगी। इसके अतिरिक्त, धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत भी आरोपी को 2 वर्ष के कठोर कारावास और ₹1,000 के जुर्माने की सजा दी गई है। यह राशि न चुकाने पर 15 दिन की और सजा का प्रावधान रखा गया है।

यह सख्त कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस के ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के अंतर्गत की गई, जिसका उद्देश्य संगीन मामलों में समयबद्ध और प्रभावशाली न्याय सुनिश्चित करना है। एसपी श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में पुलिस की मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग ने केस की कड़ी निगरानी और मजबूत पैरवी की। इस मामले में एडीजीसी राकेश पांडेय ने अभियोजन अधिकारी के रूप में प्रभावी ढंग से कोर्ट में पक्ष रखा, जिससे न्यायिक प्रक्रिया को निर्णायक दिशा मिली।

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बलिया में साइबर ठगी का शिकार हुए युवक को पुलिस ने वापस दिलाई 5,000 रुपये की रकम

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जनपद बलिया के सिकन्दरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने साइबर ठगी का शिकार हुए एक युवक को राहत देते हुए ₹5000 की रकम वापस दिलाने में सफलता प्राप्त की है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्री ओमवीर सिंह के दिशा-निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनिल कुमार झा के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी सिकन्दरपुर श्री गौरव शर्मा के नेतृत्व में की गई।

घटना 13 मई 2025 की है, जब जलालीपुर निवासी अभिषेक शर्मा साइबर फ्रॉड का शिकार हो गए थे। मामले की सूचना पर थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार सिंह के निर्देशन में उपनिरीक्षक श्री ज्ञानप्रकाश तिवारी, कंप्यूटर ऑपरेटर राजू यादव और महिला आरक्षी कीर्ति की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभिषेक की ठगी गई रकम वापस कराई।

इस सराहनीय कार्य में उपनिरीक्षक ज्ञानप्रकाश तिवारी, कंप्यूटर ऑपरेटर राजू यादव, महिला आरक्षी कीर्ति शामिल रहीं। बलिया पुलिस की यह त्वरित और प्रभावी कार्यवाही आमजन में विश्वास बहाल करने के साथ-साथ साइबर अपराध के प्रति सजगता का प्रतीक है।

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बलिया में ऑपरेशन क्लीन के तहत लावारिस वाहनों की नीलामी 18 मई को, जनता से भागीदारी की अपील

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बलिया जिले में पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के नेतृत्व में “ऑपरेशन क्लीन” अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस अभियान के अंतर्गत बांसडीहरोड थाने में वर्षों से लावारिस हाल में खड़े वाहनों को नीलाम करने की तैयारी की जा रही है।

न्यायालय की अनुमति प्राप्त होने के बाद अब नीलामी की तारीख 18 मई 2025 तय की गई है। इस दिन कुल 15 वाहनों की नीलामी बांसडीहरोड थाने परिसर में की जाएगी, जिसमें सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहेंगे ताकि प्रक्रिया पारदर्शिता से पूरी हो सके।

पुलिस विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे इस नीलामी में सक्रिय रूप से भाग लें। साथ ही, लोगों से आग्रह किया गया है कि वे इस जानकारी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और व्हाट्सऐप समूहों में साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस अवसर का लाभ उठा सकें।

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